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हत्यारोपी वकील समेत सात को उम्रकैद, 11.32 लाख का जुर्माना : Life imprisonment for Seven in Kanpur Countryside

• LAST UPDATED : April 17, 2022

 

इंडिया न्यूज, कानपुर देहात : Life imprisonment for Seven in Kanpur Countryside जिला जज कोर्ट ने 13 साल पहले हत्या व मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाते समय रास्ते में घेरकर मारा था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही, कानपुर देहात का सबसे बड़ा जुमार्ना 11.32 लाख लगाया। यह फैसला अधिवक्ताओं के बीच चर्चा का विषय हुआ है।

रंजिश में घर में घुसकर की थी मारपीट

18 जुलाई 2009 को शांति देवी के घर में घुसकर किशोरी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराने की रंजिश में मारपीट की गई थी। मारपीट की रिपोर्ट लिखाने वह परिवार के लोगों के साथ थाने जा रही थी। रास्ते में दिलावरपुर गांव के सामने गांव के ही रावेंद्र सिंह (अधिवक्ता), हरीराम, रामदयाल, धर्मेंद्र उर्फ पप्पू, राजीव उर्फ राजू, रामू उर्फ रामेंद्र, सलीम उर्फ गब्बर ने घेर लिया था। लाठी, डंडों व फरसा से हमला करने के साथ तमंचे से गोली चलाई। गोली लगने से शांति देवी के परिवारिक गंगाचरण की मौत हो गई थी। शांति देवी, उसके पति समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

रंजिश में घर में घुसकर की थी मारपीट

Life imprisonment for Seven in Kanpur Countryside

शांति देवी के पारिवारिक सदस्य देवीचरन ने रावेंद्र समेत सात लोगों पर हत्या और हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसकी सुनवाई जिला जज अनिल कुमार झा की कोर्ट में चल रही थी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजू पोरवाल ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी तीन सगे भाई धर्मेंद्र, रामेंद्र, राजीव, उनके पिता रामदयाल, हरीराम, उसके बेटे रावेंद्र (अधिवक्ता), सलीम उर्फ गब्बर को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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