होम / Lucknow: नहीं तोड़ा जा सकेगा यजदान अपार्टमेंट, हाईकोर्ट ने लगाई एलडीए की कार्रवाई पर रोक

Lucknow: नहीं तोड़ा जा सकेगा यजदान अपार्टमेंट, हाईकोर्ट ने लगाई एलडीए की कार्रवाई पर रोक

• LAST UPDATED : November 16, 2022

Lucknow

इंडिया न्यूज यूपी/यूके, लखनऊ: यजदान बिल्डर को हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। वहीं एलडीएम को तगड़ा झटका लगा है। बीते सोमवार को यजदान अपार्टमेंट को जमीदोज करने की कार्रवाई शुरू हुई थी। लेकिन कोर्ट ने अब इस बर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में सुनवाई का दौर चलता रहेगा। अब तो यजदान अपार्टमेंट को अवैध रूप से बनवाने में संलिप्त रहे इंजीनियरों एवं अफसरों के फंसने का भी अंदेशा हो गया है।

30 मार्च को चला था बुलडोजर
दरअसल, छह सितंबर 2016 के ध्वस्तीकरण आदेश के क्रम में एलडीए ने 30 मार्च 2022 को जोन छह के जोनल अधिकारी राजीव कुमार के नेतृत्व में यजदान अपार्टमेंट पर बुलडोजर चलाया था। मगर, शाम को अचानक यह कार्रवाई रोक दी गई थी।

यजदान अपार्टमेंट को न तोड़ने के निर्देश
आठ माह बाद एलडीए ने फिर बीते सोमवार को मुंबई की एक्सपर्ट कंपनी के जरिये यजदान अपार्टमेंट पर हथौड़ा चलाने का सिलसिला शुरू कराया था जिसे हाईकोर्ट ने रोक दिया था। बुधवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान यजदान अपार्टमेंट को दो हफ्ते और न तोड़ने का निर्देश हुआ है।

यह भी पढ़ें- Azamgarh: कुएं में टुकड़ों में मिला युवती का शव, दंग रह गए लोग – India News (indianewsup.com)

Connect Us Facebook | Twitter

Tags:

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox