Lucknow
इंडिया न्यूज, लखनऊ (Uttar Pradesh): उत्तर प्रदेश की भाजपा नेता मालती शर्मा हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने भाजपा की पूर्व सभासद अलका मिश्रा समेत 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ जुर्माने से दंडित किया है।
कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कांस्टेबल राजकुमार राय को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास, मालती शर्मा का अपहरण करने के आरोप में 10 साल और घटना की साजिश रचने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा के अलावा आर्म्स एक्ट के आरोप में भी 4 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 35 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। इसी प्रकार आरोपी अलका मिश्रा एवं आलोक दुबे को अदालत ने हत्या की साजिश रचने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जबकि रोहित सिंह को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास एवं आर्म्स एक्ट के मामले में 3 साल के कठोर कारावास के अलावा 15 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है।
कोरके समक्ष अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए एडीजीसी ललित किशोर दीक्षित ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट मृतका मालती शर्मा के पति प्रेम नाथ शर्मा ने 8 जून 2004 को थाना गाजीपुर में दर्ज कराई थी। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि उसकी पत्नी मालती शर्मा एक दिन पहले 7 जून को करीब 8:30 बजे डॉ धवन की क्लीनिक में दवा लेने गई थी। उसके साथ थाना गुडम्बा का सिपाही राजकुमार भी था।
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