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Maharajganj: कोर्ट में 33 साल चला चोरी का मुकदमा, दोषियों को मिली मात्र एक दिन की सज़ा!

• LAST UPDATED : December 24, 2022

Maharajganj

इंडिया न्यूज, महराजगंज (Uttar Pradesh)। उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले से एक बेहद अनोखा मामला सामने आया है। जिसमें सिविल कोर्ट ने 33 साल तक चले मुकदमे में दोषियों को एक दिन की सज़ा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि पुलिस विभाग जिले में ‘ऑपरेशन शिकंजा’ चला रहा है। जिसके तहत पुलिस ने यह सजा मुकर्रर कराई है। पूरा मामला महराजगंज के पुरन्दरपुर इलाके का बताया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, इलाके की पुलिस ने 1989 में तीन आरोपियों बुद्धिराम, शीश मुहम्मद और हमीमुद्दीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 382 और 411 के तहत मामला दर्ज किया था। विवेचना के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। जिसके बाद सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से दोषियों के खिलाफ सजा की मांग की गई। जिसके बाद अदालत ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपितों को एक दिन की कैद की सज़ा के साथ 1500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। इतना ही नहीं कोर्ट ने जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन का कारावास बढ़ाने की सज़ा सुनाई।

इसके अलावा कोर्ट ने धारा 411 आईपीसी में भी एक दिन का कारावास और 500 रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 10 दिन और जेल में काटने होंगे।

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