उत्तर प्रदेश के मथुरा (Mathura) में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर ईदगाह से जुड़े मामले में पक्षकार के रूप में ठाकुर केशव देव को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायाधीश ने श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे को लड्डू गोपाल उर्फ ठाकुर केशवदेव को आगे से कोर्ट में न लाने को कहा।
पक्षकार ने जज को बताया कि पिछली तारीख पर पक्षकार नम्बर 6 ठाकुर केशव देव को कोर्ट में अनुपस्थित दिखाया गया था। इसलिए वह इस बार लड्डू गोपाल जी को लेकर आए हैं। वहीं कोर्ट से ईदगाह की अमीन रिपोर्ट मंगवाने की बात की साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तारीख तय कर दी है।
बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे और 4 अन्य के मुताबिक सिविल जज सीनियर डिवीजन में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन होने का दावा किया गया है।
याचिका में दर्ज किया गया है कि ईदगाह भी इसी जमीन के हिस्से में मौजूद है। कोर्ट में जैसे ही पक्षकार लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर पहुंचे वैसे हीं न्यायाधीश रुचि तिवारी ने पूछा भगवान को अदालत में लाने की क्या जरूरत थी।
आशुतोष पांडे ने बताया कि बीते दिनों अदालत में वादी संख्या 6 जिस पर ठाकुर केशव देव को अनुपस्थित दिखाया था। इसलिए वह अपने साथ उन्हें लेकर आए हैं। वहीं अदालत से उनके हाथों ईदगाह की अमीन रिपोर्ट की मांग की।
बीते तारीख को वह लिखित रूप से बहस की कॉपी अदालत में दे चुके हैं। ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि दर्ज केस से संबंधित कोई नकल उन्हें अभी तक नहीं दी गई हैं। इसीलिए कोर्ट से उन्होंने केस की नकल दिलवाने की मांग की है।