India News UP (इंडिया न्यूज),Meerut: कोर्ट ने कई साल पुराने एक मामले में अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी की थी। वारंट जारी होने के बाद भी उन्होंने पेश नहीं होने की वजह से मुश्किलत में पड़ी थी। उन्होंने वारंट के खिलाफ हाई कोर्ट में जा कर सहायता की मांग की, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद, उन्हें गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
मेरठ शहर से विधायक हाजी रफीक अंसारी की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने हाजी रफीक अंसारी को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है जबसे जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। मेरठ पुलिस ने हाजी रफीक को बाराबंकी के जैदपुर से गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सोमवार को हाजी रफीक को कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने सपा विधायक हाजी रफीक अंसारी को 1995 के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी की थी। 101 तारीखों के वारंट जारी होने के बावजूद उन्हें पेश नहीं किया गया था। रफीक ने गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटकटाया था, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली।
हाईकोर्ट ने डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को अवर न्यायालय के वारंट आदेश का पालन करने का आदेश दिया था। उसके बाद एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी शुरू की। सोमवार को मेरठ पुलिस ने बाराबंकी से रफीक अंसारी को गिरफ्तार कर लिया।
आरंभ में कहा गया था कि रफीक अंसारी की गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है, लेकिन बाद में स्पष्ट किया गया कि पुलिस ने उन्हें बाराबंकी से पकड़ा है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उन्हें लेकर मेरठ आई और फिर कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट में पेश करने से पहले विधायक का मेडिकल चेकअप भी कराया गया। हाजी रफीक के बारे में बता दें कि ये दो बार के विधायक हैं।