इंडिया न्यूज, अलीगढ़:
Meeting On Code of Conduct in Aligarh: चुनाव आयोग (Election Commission) ने शनिवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022 (Assembly Election 2022) की तिथियों की घोषणा कर दी है। जिसके बाद चुनाव होने वाले राज्यों में आचार संहिता (Code of Conduct) लागू हो चुकी है। अलीगढ़ में भी जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने रविवार को जिले के सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए।
डीएम ने जानकारी देते हुए बताया है कि विधानसभा निर्वाचन 2022 (Assembly Election 2022) के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत पश्चात जनपद में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। राजनीतिक दलों, पार्टी पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का अक्षरश: अनुपालन करना है। यदि किसी भी दल या पदाधिकारी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है, तो भारत निर्वाचन आयोग की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।
डीएम ने आगे बताया है कि किसी प्रत्याशी का अगर आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसे तीन बार सार्वजनिक करना होगा। नामांकन के दौरान जो भी प्रपत्र जमा किए जा रहे हैं, वह सभी सही और वैध हों। नामांकन भरते समय गलतियां भारी पड़ सकती हैं। इसलिए आवश्यक है कि नामांकन पत्रों को सही सही ढंग से भरा जाए। नामांकन के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए निर्धारित समय का विशेष ध्यान रखा जाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी सेल्वा कुमारी ने बताया है कि चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि 15 जनवरी तक रैली, जनसभा, रोड शो, पद यात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसलिए राजनैतिक दल इस प्रकार के किसी भी कार्यक्रम का आयोजन बिल्कुल भी न करें। उनके क्षेत्र में मतदाता सूची में पात्र मतदाताओं का नाम जुड़ने से छूट गया है तो नामांकन तिथि से पूर्व तक आवेदन दिया जा सकता है। मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया है। सभी पार्टी पदाधिकारी देख लें यदि अभी कोई संशोधन कराना है तो आवेदन कर सकते हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने बताया है कि 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक है। लेकिन इसके बाद जब भी ऐसा मौका आएगा, तो एक रैली निकलने के बाद दूसरी रैली के बीच 30 मिनट का समय का अंतर रखा जाएगा। नामांकन के दौरान अधिकतम 2 वाहन ही प्रयोग में लाए जाएंगे, जो निर्धारित स्थान तक ही जाएंगे। नामांकनकर्ता के साथ प्रत्याशी सहित तीन व्यक्ति ही अंदर नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। पार्टी पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्र में खोले जाने वाले दफ्तर संबंधित रिटर्निंग आॅफिसर से लिखित अनुमति के बाद ही खोले जा सकेंगे।
वरिष्ठ कोषाधिकारी महिमा चंद्र ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया है कि सभी प्रत्याशी चुनावी खर्च के लिए अपना नया खाता खुलवाएं। जो भी चुनावी खर्च करें, उसी खाते से करें, जिससे इसका रिकॉर्ड रहे। आयोग ने इस बार चुनावी खर्च की राशि में बढ़ोत्तरी की है और एक प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपए तक ही खर्च कर सकता है। प्रत्याशी इस बात का ध्यान रखें कि चुनावी खर्चे के लिए व्यय प्रेक्षक जनपद में रहकर पाई-पाई का हिसाब रखेंगे। यदि निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करना पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाई अमल में लाई जाएगी।
डीएम ने बैठक में कहा है कि अगर चुनावी प्रचार के दौरान शराब या रुपयों का वितरण किया गया, या कोई प्रत्याशी किसी मतदाता तो प्रलोभन देने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाहन में 10 हजार से अधिक की सामग्री पाई जाती है तो साक्ष्य या समाधान न होने पर उसे जब्त किया जा सकता है। निर्वाचन के लिए अनुमति वाले वाहन में सिर्फ 50 हजार रुपए पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
सिर्फ स्टार प्रचारक ही अपने साथ 10 लाख रुपए तक रख सकेंगे। लेकिन इसके लिए पार्टी कोषाध्यक्ष की अनुमति अनिवार्य रहेगी। 10 लाख की राशि पर आयकर विभाग को सूचना भी देनी होगी। मतदान के दौरान बनने वाले बूथ का खर्चा एवं प्रयोग किये जा रहे वाहन का खर्चा प्रत्याशी के व्यय में जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफार्म पर आपत्ति जनक भाषण या बयान देने पर भी कार्रवाई की जाएगी।