इंडिया न्यूज, लखीमपुर:Mohammad Zubair : फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबेर को लेकर पुलिस प्रशासन सुबह से ही पूरी तरह मुस्तैद रहा। सुनवाई के पहले अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह भी दल बल के साथ मोहम्मदी पहुंच गए थे। जुबेर की सोमवार को मोहम्मदी कोर्ट में आनलाइन पेशी हुई। मजिस्ट्रेट ने जुबैर को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत स्वीकृत की गई। अभी वह सीतापुर जेल में निरुद्ध है। कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ बी वारंट जारी किया था। जिसे सीतापुर जेल मे दाखिल किया गया। सीतापुर जेल की तरफ से पुलिस अधीक्षक खीरी के माध्यम से सुरक्षा की दृष्टि से आरोपित का न्यायिक अभिरक्षा वारंट वीडियो कांफ्रेंसिंग से किये जाने की याचना की गई।
सुरक्षा कारणों से जुबेर की आनलाइन पेश हुई। मोहम्मदी पर सुदर्शन टीवी के पत्रकार ने एक साल पहले आईटी एक्ट की धारा 153 ए के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं आज मोहम्मदी में वीडियो कांफ्रेंसिंग जुबेर को 25 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा में लिया है। आरोपित मोहम्मद जुबेर को धारा 167 का वारंट बनाया गया। तथा वारंट की प्रविष्टि जिला कारागार लखीमपुर में दर्ज कराने के उपरांत जिला कारागार सीतापुर में दाखिल कराने के लिए विवेचक को निर्देशित किया गया।
आरोपित को रिमांड के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा विवेचक द्बारा 24 घंटे के अंदर तफ्तीश पूरी नहीं कर पाने का कथन किया गया। आरोपित जुबेर के वकील लखीमपुर के हरजीत सिंह, सुरेंद्र कुमार व मोहम्मदी के कुलदीप सिंह ने पैरवी में न्यायिक रिमांड का विरोध किया और कहा धारा 153 ए का कोई अपराध आरोपित जुबेर के विरुद्ध नहीं बनता है। साथ में जमानत प्रार्थना पत्र भी आज प्रस्तुत किया जिसमें कोर्ट ने 13 जुलाई की तारीख नियत की है।