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Noida: डॉग पॉलिसी को मिली मंजूरी, कुत्ता और बिल्ली पालने से पहले जरूर जान लें ये नियम

• LAST UPDATED : November 13, 2022

Noida

इंडिया न्यूज यूपी/यूके, नोएडा: उत्तर प्रदेश में कुत्तों के हमले का सिलसिला जारी है। इसी को देखते हुए नोएडा में डॉग पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई। शनिवार को हुई अथॉरिटी की 207वीं बोर्ड बैठक डॉग पॉलिसी को स्वीकृत कर लिया गया। दरअसल, पिछले कुछ महीने में कुत्तों के हमलों को देखते हुए इस डॉग पॉलिसी को तैयार किया गया है। इसके तहत सभी डॉग और एनिमल लवर्स को अपने पेट्स का 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा।

पॉलिसी में जुर्माना का प्रावधान
इतना ही नहीं पॉलिसी में बनाए गए प्रावधानों का अनुपालन न करने की स्थिति में जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। नोएडा में आए दिन पालतू और आवारा कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए अथॉरिटी ने एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुपालन में पॉलिसी तैयार की है।

कुत्ता और बिल्ली रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य
31 मार्च तक एनपीआरए के जरिए नोएडा में डॉग और बिल्ली दोनों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर जुर्माना लगाया जाएगा. पालतू डॉग का स्टेलाइजेयान और एंटीरेबीज वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है. ऐसा नहीं कराने पर एक मार्च 2023 से प्रतिमाह 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

डाग्स शेल्टर बनाए जाएंगे
नोएडा प्राधिकरण एओए, आरडब्ल्यूए और ग्रामवासियों की सहमति पर अपने खर्च पर डाग्स शेल्टर बनाए जाएंगे। जिनमें बीमार, उग्र और आक्रामक हो चुके डॉग को रखा जाएगा। साथ ही उनकी निगरानी की जाएगी। इन शेल्टर के रख रखाव की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए और एओए की होगी।

डॉग फीडर्स की मांग पर उनके सहयोग से आवश्यकता होने पर आरडब्ल्यूए और एओए की ओर से आउटडोर एरिया में फीडिंग स्थल चिन्हित किए जाएंगे। जहां पर उनके द्वारा सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। खाने पीने की व्यवस्था आरडब्ल्यूए, एओए और फीडर्स की ओर से की जाएगी।

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