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Prayagraj News : हिंदू धर्म की निंदा, इसाई धर्म अपनाने को उकसाने की आरोपी महिलाओं को मिली जमानत

• LAST UPDATED : September 22, 2023

India News (इंडिया न्यूज़), Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू धर्म की निंदा करने और लोगों को इसाई धर्म अपनाने केलिए उकसाने व प्रलोभन देने की आरोपी दो महिलाओं की जमानत मंजूर कर ली है, और रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने अनीता देवी व एक अन्य की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

अनीता देवी व अन्य को मिली जमानत

आजमगढ़ के महराजगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी में दोनों महिलाओं पर आरोप लगाया गया है, याची अनीता देवी 30-35 लोगों के साथ बैठकर लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने केलिए उकसाती थी।इसके साथ ही दोनों हिंदू धर्म विरोधी बातें किया करती थीं। शिकायतकर्ता ने जब आपत्ति दर्ज कराई तो उसे खुद ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए पैसे की पेशकश की गई।

हिंदू धर्म विरोधी बात से इंकार

जब उसने ऐसा करने से इंकार कर दिया तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद दोनों याचियों को गिरफ्तार कर लिया गया ।

याचियों की ओर से अदालत में कहा गया कि उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं किया गया और न ही किसी दूसरे धर्म के खिलाफ कुछ कहा।हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया लेकिन कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

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