India News (इंडिया न्यूज़), Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास और साले की जमानत रद्द कराने के लिए सरकार हाईकोर्ट पहुंची। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयान दिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जमानत दे रखी है।
प्रयागराज । विधानसभा चुनाव में विवादित बयान दिए जाने के मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और गैंगस्टर मामले में साले सहजाद अनवर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूपी सरकार ने दोनों की जमानत रद्द कराने केलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत निरस्त कराने की मांग की है।सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों को ही जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है।
बता दें, दोनों को सुनवाई की अगली तिथि 21 अक्तूबर को जवाब दाखिल करना है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने दिया है।अब्बास अंसारी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान एक चुनावी सभा में विवादित बयान दिया था। इस विवादित बयान के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 171 एच, 133 और आईपीसी की धारा 188 के तहत मऊ के दक्षिण टोला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में जमानत दे दी है। यूपी सरकार ने इसी जमानत को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। जबकि, साले अनवर सहजाद के खिलाफ मऊ के दक्षिणी टोला में ही गैंगस्टर एक्ट में प्राथमिकी दर्ज हुई है। हाईकोर्ट से इसमें अनवर शहजाद को जमानत मिली हुई है। यूपी सरकार ने इसे भी हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 21 को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है। अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से जवाब दिया जाएगा।