India News (इंडिया न्यूज़), Prayagraj Update: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ जिले की उच्च प्राथमिक विद्यालय कृष्ण पुरी नगर क्षेत्र में कार्यरत शिक्षामित्र निमिषा तिवारी की बर्खास्तगी आदेश पर रोक के बावजूद कार्य न करने देने पर दाखिल अवमानना याचिका पर आशा चौधरी बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ व सत्येंद्र पाल सिंह खंड शिक्षा अधिकारी मेरठ को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
- यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल ने 15 साल से शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत रही निमिषा तिवारी की अवमानना याचिका पर दिया है।
- याचिका पर अधिवक्ता ने बहस की। इनका कहना है कि प्रबंधन ने दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से याची की सेवा समाप्त कर दी ।
- हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। आदेश की प्रति बीएसए को दी गई। किंतु पालन नहीं किया गया । याचिका की अगली सुनवाई तिथि 20 नवंबर नियत की गई है।
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