India News (इंडिया न्यूज़),यूपी न्यूज़: प्रयागराज! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मदाबाद नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन की गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर जिले की मोहम्मदाबाद नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन शमीम अहमद की टैक्स असेसमेंट रजिस्टर की इंट्री में धांधली के मामले में गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है।
- यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने शमीम अहमद की याचिका पर उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकारी वकील को सुनकर दिया है।
- कोर्ट ने याची को विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है और कहा है कि ऐसा न करने पर याची को आदेश का लाभ नहीं मिलेगा।
- कोर्ट ने शिकायतकर्ता और विपक्षी संख्या चार को नोटिस जारी करते हुए उनसे तीन सप्ताह में याचिका पर जवाब भी मांगा है।
- याचिका के अनुसार नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने पूर्व चेयरमैन शमीम अहमद के खिलाफ टैक्स असेसमेंट रजिस्टर की इंट्रियों में धांधली का आरोप लगाते हुए गत 11 अगस्त को मोहम्मदाबाद थाने में आईपीसी की धारा 467, 468, 420 व 120बी के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी।
- एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय का कहना था कि अपराध में याची की भूमिका नहीं बताई गई है। एफआईआर के अनुसार तो प्रथमदृष्टया आरोप अधिशासी अधिकारी एवं रजिस्टर मेंटेन करने वाले क्लर्क पर है क्योंकि इंट्री के जिम्मेदार तो वही हैं। साथ ही यह भी नहीं बताया गया है कि इंट्री में धांधली किस अवधि की हैं।
- सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगले आदेश या सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत अदालत में पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक के लिए उक्त मामले में याची की गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी।
Also Read: Moradabad News: DM मुरादाबाद मानवेंद्र सिंह का सख्त एक्शन, लेखपाल को किया निलंबित