UP Public Spitting Penalty: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार न सिर्फ माफियाओं पर कार्यवाई करती है बल्कि प्रदेश में पब्लिक प्लेस पर अब गंदगी करने वालों पर भी अधिक सख्ती बरतने जा रही है। दरअसल, अब यूपी में किसी भी सार्वजनिक जगह पर थूकने और कचरा फेंकने पर 50 रुपये से लेकर 250 रुपये का जुर्माना भरना होगा। राज्य मिशन निदेशक स्वच्छ भारत की ओर से इसे लेकर आदेश भी जारी किया गया है। खुले में थूकने वालों से फाइन वसूलने के साथ ही उसे मिस्टर पीकू का तमगा भी दिया जाएगा।
शहर की आबादी के हिसाब से देना होगा जुर्माना
नये नियमों के मुताबिक ऐसे शहर जिनकी आबादी 6 लाख या इससे अधिक है वहां के नगर निगम क्षेत्र में जुर्माना राशि 250 रुपये होगी। छह लाख से कम आबादी वाले शहरों में 150 रुपये। जबकि नगर पालिका क्षेत्र में 100 रुपये और नगर पंचायतों में यह जुर्माना 50 रुपये तक होगा। नो गार्बेज जोन में गंदगी फैलाते पकड़े जाने पर 250 रुपये जुर्माना भरना होगा।
नगरीय निकायों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि पब्लिक प्लेस में थूकने, पेशाब करने, मल त्यागने और गंदगी फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान है। निकायों द्वारा इसे लागू करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए ऑटो यूनियन के साथ मिलकर ऑटो रैली निकाले जाने पर विचार किया जाना चाहिए। थूकना मना है अभियान में शामिल होने वालों को ई-सर्टिफिकेट और टी-शर्ट तक दिया जाएगा। दरअसल, सरकार की ये योजना शहरों की स्वच्छता रैंकिंग सुधारने को लेकर लाई गई है। इसके लिए मध्यप्रदेश के इंदौर नगर निगम के मॉडल को भी अपनाए जाने की सलाह दी गई है। बता दें कि प्रदेश में मौजूदा समय में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं।