इंडिया न्यूज यूपी/यूके, रामपुर: हेट स्पीच मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। बता दें 2019 लोकसभा चुनाव में हेट स्पीच देते हुए पीएम मोदी, सीएम योगी और डीएम को आजम खान ने अपशब्द बोले थे। कोर्ट ने तीन धाराओं में सजा का ऐलान किया है।
देखता हूं आगे क्या होगा: आजम
सजा के एलान के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खां की विधानसभा सदस्यता खतरे में पड़ गई है। हालांकि आजम खां के वकीलों की ओर से दो जमानती अदालत में दाखिल कर दिए गए हैं। जमानत की प्रकिया शुरू हो गई है। आजम खां से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि मै इंसाफ का कायल हो गया। उन्हें अदालत का फैसला मंजूर है। वो बोले मैं बहुत कुछ छेल चुका हूं और फिर भी दो पैरों पर चल रहा हूं, देखते हैं आगे क्या होगा।
आजम खां पर दर्ज हो चुके हैं लगभग 100 मामले
इस सबके बीच आजम पर रामपुर में जमीन कब्जाने के आरोप में जिला प्रशासन ने उन्हें भूमाफिया की सूची में डाल दिया। इसके अलावा भी उनपर कई मुकदमें दर्ज किए गये। जिसमें मुर्गी चोरी, बकरी चोरी के साथ साथ किताबों की चोरी का भी इल्जाम लगा। जिसे वो सियासी इल्जाम करार देते रहे। एक वक्त तो ये आया कि उनके ऊपर तकरीबन 100 मामले तक दर्ज हो गये। इनमें से कई में उन्हें जमानत मिली तो कई मामलों में उन्हें 27 महीने तक जेल में रहना पड़ा।
आजम खान का विवादों से रिश्ता नया नहीं है। 70 से 80 के दशक में जब फिल्मों में ‘रामपुरी चाकू’ का दौर था, उसी दौर में आजम खान की सियासत में एंट्री हुई थी। अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले आजम के विवादित बोल और जिद के किस्सों से यूपी की सियासत भरी पड़ी है। दरअसल आजम की पूरी सियासी पहचान ही उनके विवादित फैसलों और बोल ने ही बनाई है।
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