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Rape Case to Minor : नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, आरोपी को आजीवन कारावास

• LAST UPDATED : December 24, 2021

इंडिया न्यूज, आजमगढ़।

Rape Case to Minor : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को आजीवन करावास की सजा सुनाई गई है। मुकदमे में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास के अलावा 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। पाक्सो कोर्ट के जज रवीश कुमार अत्री ने यह फैसला सुनाया। (Rape Case to Minor)

बरदह थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 मार्च 2015 की रात में नाबालिग को फोन करके घर से बाहर बुलाकर अपहरण कर लिया गया था। पीड़िता के संरक्षक मामा ने इस मामले में दिलशाद उर्फ शेरू निवासी नुआवा थाना बरदह के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस अफसरों को मिलेगा प्रशस्तिपत्र (Rape Case to Minor)

पुलिस ने मुकदमा के बाद पीड़िता को एक हफ्ते बाद बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी दिलशाद के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। अभियोजन पक्ष की तरफ से पीड़िता समेत कुल सात गवाहों के न्यायालय में बयान हुए। (Rape Case to Minor)

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी दिलशाद को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बेहतर विवेचना के लिए एसपी अनुराग आर्य ने तत्कालीन विवेचक निरीक्षक जगदीश उपाध्याय को 2000 व पैरोकार मनीष कुमार को 1000 का नकद इनाम व प्रशस्तिपत्र देने की घोषणा की है।

(Rape Case to Minor)

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