Shahjahanpur
इंडिया न्यूज, शाहजहांपुर (Uttar Pradesh) । उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तांत्रिक के कहने पर 10 साल के बच्चे की हत्या कर उसका खून पीने वाली महिला को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला जिले के रौजा थाना क्षेत्र का है। यहां 2017 में एक महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चे को मारने के बाद उसका खून पी लिया था। अब पांच साल बाद एडीजे थर्ड की कोर्ट ने महिला और उसके दो अन्य साथियों समेत तीन लोगों को उम्रकैद दी है। वहीं पीड़ित परिजनों को न्याय मिलने के बाद वह अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और भारतीय न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा जताते हुए दुआएं दे रहे हैं।
टीवी देखने के बहाने बच्चे को घर बुलाया था
रोजा थाना क्षेत्र के जमुका गांव में 5 दिसंबर 2017 को गांव की ही महिला धन देवी ने इस घटना को अंजाम दिया था। धन देवी को कोई बच्चा नहीं हो रहा था। जिस पर किसी तांत्रिक ने उसे सलाह दी कि अगर वह किसी दूसरे के बच्चे की बलि अपने हाथों से चढ़ाएगी तो उसके बच्चा होगा और वह मां बन जाएगी। तांत्रिक के कहने पर महिला धन देवी ने अपने पड़ोस के रहने वाले 10 वर्षीय बच्चे लालदास को टीवी देखने के बहाने अपने घर में बुलाया और बच्चे को घर में ही बंद कर लिया।
गला घोंटकर की थी हत्या
इसके बाद धन देवी और उसके दो साथियों ने मिलकर बच्चे का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद तांत्रिक के अनुसार, बताए गए बलि देने के तरीके को अपनाते हुए महिला ने बच्चे के गला काटकर उसका खून पी लिया था और बच्चे के शव को घर के सामने ही फेंक दिया। पुलिस ने शक के आधार पर महिला धन देवी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पकड़ी गई महिला ने पुलिसिया पूछताछ में इस बात का खुलासा किया था कि उसने बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए उसकी हत्या कर दी और गला काटकर बच्चे का खून पी लिया था।
यह भी पढ़ें: ‘यूपी में बाबा’ गाने वाली अनामिका अंबर का बिहार में विरोध, काव्य पाठ से रोका गया, जानिए क्यों?
यह भी पढ़ें: 7 दिसंबर को मेरा निकाह, सड़क बनवा दीजिए…प्रयागराज की इस मुस्लिम लड़की ने योगी को लिखी भावुक चिट्ठी