Shamli
इंडिया न्यूज, शामली (Uttar Pradesh): उत्तर प्रदेश के शामली की कैराना कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले आरोपी पाए गए युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी सोमपाल पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने 28 दिन के भीतर प्रभावी पैरवी से सजा दिलाई है। पीड़ित परिवार ने आरोपी को सजा दिलाने में पुलिस द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की है।
ठोस साक्ष्य के आधार पर आरोपी को किया कोर्ट में पेश
नाबालिग लड़की ने आरोपी सोमपाल के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। जिसमें शामली पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए रिकॉर्ड 28 दिन में सजा दिलाई है। सोमपाल शामली थाना गढीपुख्ता क्षेत्र के गांव ताना का रहने वाला है। घटना के संबंध में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना गढीपुख्ता में एफआईआर दर्ज कराया था। शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य जुटाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। ठोस साक्ष्य के आधार पर आरोपी को 14 नवंबर को कोर्ट में पेश किया गया था। मामला आगे पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट में शामली पुलिस द्वारा प्रभावी तरीके से पैरवी की गई। कैराना पॉक्सो कोर्ट ने 28 दिन में सोमपाल दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।