इंडिया न्यूज, लखनऊ:
ताजमहल के बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाने और सर्वे करवाने की मांग करने वाली याचिका को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। इधर याचिका दायर करने वाले भाजपा नेता डा. रजनीश सिंह का कहना है कि सर्वे के मामले को लेकर वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने याचिका पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील रुद्र विक्रम सिंह को भी बिना कानूनी प्रावधानों के भी याचिका दायर करने के लिए खिंचाई की। बेंच ने उससे यह भी कहा कि याचिकाकर्ता यह नहीं बता सकता कि उसके किस कानूनी या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है।
दलीलों के बाद जब पीठ याचिका खारिज करने जा रही थी तो याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से याचिका वापस लेने और बेहतर कानूनी शोध के साथ एक और नई याचिका दायर करने की अनुमति देने का अनुरोध किया, लेकिन पीठ ने उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताजमहल के संबंध में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।
यह भी पढ़ेंः ज्ञानवापी मामले में 17 मई से पहले होगा सर्वे, कोर्ट कमिश्नर को नहीं हटाने का फैसला