India News UP (इंडिया न्यूज़), UP News: पिता और उसके चार साथियों को नाबालिग बेटी से गैंगरेप का दोषी मानते हुए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख 55 हजार रुपये का जुर्माना भी देने के लिए कहा। इसके अलावा दादी को illegal Abortion के लिए 8 साल की सजा मिली, जानते है क्या है पूरा मामला ?
यूपी के फर्रुखाबाद में कोर्ट ने नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप करने वाले पिता और उसके चार साथियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा Abortion कराने वाली दादी को 8 साल की सजा मिली। सभी आरोपियों को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया। जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त जेल सजा भोगना होगा।
यह घटना फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में हुई, यहां रहने वाली महिला ने 12 जनवरी 2020 को अपने पति, सास राधा देवी और उसके दोस्तों राहुल उर्फ कुंती, मनोज शाक्य, लालू उर्फ सुरजीत, सोनू तिवारी उर्फ रत्नेश तिवारी, विष्णु शरन रस्तोगी, विमल कुमार, के खिलाफ बेटी से गैंग दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। शिकायत में बताया गया कि उसका पति उसकी 16 साल की बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म कर रहा है। इसकी जानकारी होने पर महिला ने अपनी बेटी को जयपुर हॉस्टल में पढ़ने भेज दिया। इसके बाद भी पति उसे जयपुर से बुलाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करता रहा। लड़की का घर पर आना मुश्किल कर दिया था। इस मामले में उसकी सास अपने बेटे के गलत काम में ही साथ देती थी।
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने इस मामले में बताया फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र का एक मामला वर्ष 2020 का था। जिसमें एक पिता पर अपनी नाबालिक के बेटी से दुष्कर्म का आरोप था। आरोपी पिता व उसकी मां के खिलाफ न्यायायलय में पुलिस द्वारा चार्जशीट प्रस्तुत की गई।