India News (इंडिया न्यूज), UP News: प्रदेश सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया था जिसके तहत प्रदेश की आम जनता मुख्यमंत्री पोर्टल पर आसानी से शिकायत कर सकती थी। वहीं इन शिकायतों के आधार पर कार्रवाई भी की जाती है। हालांकि अब लगातार मिल रही फर्जी शिकायतों को देखते हुए सरकार इस शिकायत पोर्टल के नियमों मे बदलाव किया है। दरअसल अब नए नियम के मुताबिक एक मोबाईल नंबर से 10 शिकायतें ही की जा सकती है। पहले एक मोबाईल नंबर से 50 शिकायतें की जा सकती थी। नियमों के बदलने से फर्जी शिकायतों के आने में रोक लगेगी।
पहले लोग कई प्रकार की फर्जी शिकायतों को भी दर्ज कराते थे। इस बात की जानकारी मुख्य सचिव ने दी। उन्होंने इस मामले में बताया कि नियमों मे संशोधन कानपुर नगर, अयोध्या और पीलीभीत समेत अन्य जनपदों से मिले फीडबैक और विचार-विमर्श के बाद किए गए हैं।
सरकार ने अधिकारियों को लेकर भी दिशानिर्देश जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि 10 मानकों के आधार पर प्रदेश के अधिकारियों की भी मंथली रैंकिंग की जाती है। ऐसे मे इन नियमों मे भी बदलाव किया गया है। जो भी अधिकारी रिपोर्ट के अनुसार अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे उनके उपर कार्रवाई संभव है। मुख्य सचिव ने बताया कि 10 मानकों के आधार पर प्रदेश के अधिकारियों की भी मंथली रैंकिंग की जाती है। इसमे भी परिवर्तन किया गया है। अब एल-1 अधिकारी द्वारा निषेधित विषयों पर फ्लैग चयनित कर आख्या अपलोड करने पर यह अनुमोदन के लिए एल-2 अधिकारियों को प्राप्त होगी।
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