India News UP (इंडिया न्यूज़),UP News: 2016 के साल में कानपुर में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। 9वीं कक्षा की छात्रा साइकिल से स्कूल गई थी। दोपहर को 1:00 बजे वह रोती हुए घर वापस लौटी और अपने नाना से उसके साथ हुई दरिंदगी की कहानी बताई साथ ही आरोपियों के नाम का भी खुलासा किया। नाना ने पुलिस थाने में केस दर्ज कराया उन आरोपियों के खिलाफ।
यूपी के कानपुर कोर्ट ने छात्रा से गैंगरेप के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चारों दोषियों को 25-25 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 52 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता को 2,00,000 रुपये क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है। कानपुर के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार ने यह फैसला आरोपियों के खिलाफ सुनाया है। यह घटना 2016 में पनकी थाना क्षेत्र की है।
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गैंगरेप के बाद छात्रा के साथ मारपीट की गई थी। साथ ही आरोपियों ने उसे धमकाकर किसी को इस बारे में नहीं बताने को कहा। पीड़िता के नाना ने पनकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की जांच के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से 10 गवाह कोर्ट में पेश हुए, सबूत और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी मानकर यह फैसला सुनाया।
सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजन भावना गुप्ता ने कहा कि ऐसे अपराध गंभीर व नृशंस है। दोषियों को अधिक से अधिक सजा मिलनी चाहिए, जिससे अपराध को समाज में कोई दोहरा न सके। ऐसे अपराधियों की सजा से समाज में उचित संदेश जाएगा। क्योंकि गैंगरेप जैसे अपराध से पीड़िता टूट जाती ही है, जबकि उसका पूरा परिवार भी डर और भय के माहौल में रहता है।
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