होम / UP News: अब मुख्तार अंसारी के परिवार की बढ़ी मुश्किलें, विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज

UP News: अब मुख्तार अंसारी के परिवार की बढ़ी मुश्किलें, विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज

• LAST UPDATED : April 20, 2023

UP News: उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल अब्बास अंसारी पर लोगों को भड़काने को लेकर मुकदमा दर्ज है। अब्बास ने विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि परिणाम आने के बाद अधिकारियों से हिसाब लिया जाएगा। एक चुनावी सभा को सभा को संबोधित करते हुए उसने कहा था कि 6 महीने तक ना किसी अधिकारी की पोस्टिंग होगी ना ही बहाली होगी। इस भाषण को आचारसंहिता के उलंघन के तौर पर देखा गया साथ ही उसपर केस दर्ज किया गया।

किन धाराओं मे केस दर्ज

कल विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने व चुनाव बाद अधिकारियों को देख लेने की धमकी मामले में कोतवाली थाना के अपराध संख्या 97/2022 धारा 177एफ,506,186 ,153Aभारतीय दण्ड संहिता में मुकदमा दर्ज है। यह मामला गत 3 मार्च 2022 का है। विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने कोतवाली के पहाड़पुरा मैदान में अपनी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए समाज में विद्वेष उत्पन्न करने वाले उत्तेजक भाषण दिये और अधिकारियों को अपनी सरकार आने पर उनका हिसाब किताब करने की धमकी दी।

अब्बास की जमानत याचिका खारिज

पूरे प्रकरण में कोतवाली में तहरीर दी गई थी। जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। अब इस मामले की जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में अब्बास ने जमानत याचिका डाली थी। जिसके बाद कोर्ट ने इसपर सुनवाई की और जमानत याचिका को खारिज कर दिया। के उप निरीक्षक गंगाराम बिन्दू ने थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में अब्बास के चचेरे भाई मंसूर अहमद सहित अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर विरोध मुख्य अभियोजन अधिकारी ने किया। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

Also Read: UP Civic Body Election: निकाय चुनाव में प्रचार करने नहीं जाएंगी मायावती, प्रदेश अध्यक्ष संभालेंगे कमान

Atiq Asharaf Case: अतीक-अशरफ हत्या के सीन को रिक्रिएट कर सकती है पुलिस, शूटर्स से पुलिस लाइन मे की जाएगी पूछताछ

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox