UP NEWS:उन्नाव रेप कांड मामले में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। कुलदीप सिंह सेंगर को अब बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। सोमवार को कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुयी।
जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दिया। यह मामला साल 2017 का है, जब उन्नाव में महिला से बलात्कार के केस में दोषी ठहराया गया था। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद कि सजा सुना दी थी।
उन्नाव रेप कांड मामले में दोषी पूर्व नेता कुलदीप सिंह सेंगर को सोमवार को अंतरिम जमानत दे दी गयी है। अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी।
जिसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल गयी है। हालांकि कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक के लिए ही अंतरिम जमानत दी है।
आठ फरवरी में उन्नाव रेप केस में दोषी और उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी की शादी है। 18 जनवरी से शुरू हो रहा पूर्व विधायक की बेटी की शादी का प्रोग्राम। आपको बता दें कि साल 2017 में पूर्व विधायक को दोषी ठहराया और कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी थी।
जिसके बाद से बीजेपी ने कुलदीप सिंह सेंगर को विधायक के पद से निष्कासित कर दिया। इसके बाद 2019 में उन्नाव रेप पीड़िता के रायबरेली जाने के दौरान एक ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मारी थी। जिसके बाद केश और जटिल हो गया।