India News (इंडिया न्यूज़), लखनऊ : सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी निकाय चुनाव के नतीजों से पहले कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, सीएम योगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग में दाखिल अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस अर्जी में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिए जाने की मांग की गई थी,
दरअसल, सीएम योगी ने लखनऊ में एक बयान दिया था जिसमे कहा था कि “भारत हिंदू राष्ट्र और यहां का हर नागरिक हिंदू है।” इस बयान को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें सीएम के बयान को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित धर्मनिरपेक्ष शब्द कहा गया।
सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी निकाय चुनाव के नतीजों से पहले बड़ी राहत मिली है, सीएम योगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग में दाखिल अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस अर्जी में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित धर्मनिरपेक्ष शब्द कहा गया।