UP
इंडिया न्यूज, लखनऊ (Uttar Pradesh): उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुकंपा आधार पर मिलने वाली नौकरी के नियम में बदलाव किया है। यूपी सरकार ने अनुकंपा के आधार पर आधारित नौकरियों को लेकर नए नियम की घोषणा की है। यूपी सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त सेकेंडरी स्कूल के टीचर और नॉन-टींचिग स्टाफ के आश्रित बच्चों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए योग्य होने पर सहमति बनी हुई है।
अगर अब स्कूलों में नौकरी करने वाले कर्मचारी की सर्विस के दौरान मौत हो जाती है, तो उस स्थिति में उसके पोते- पोतियों में से किसी एक को उसी स्कूल नौकरी मिल जाएगी।
दरअसल , अब तक अनुकंपा के आधार परकर्मचारी के मौत के बाद विधवा या विधुर, बेटे,अविवाहित बेटी को ही आश्रित परिवार को सदस्य माना जाता था। लेकिन यूपी सरकार ने अब इस नियम में बदलाव कर दिया हैं।
ये है नई गाइडलाइंस
संसोधित गाइडलाइंस के अनुसार, यदि कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो इस स्थिति में यदि कर्मचारी की पत्नी या पति , बेटा या गोद लिया हुआ बेटा , बेटियां , विधवा बहू, विधवा मां, अविवाहिता बहन इन में से कोई नहीं है,तो ऐसी स्थिति में
कर्मचारी के पोते-पोतियों में से किसी एक को उसी स्कूल नौकरी मिल जाएगी।
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