Uttarakhand
इंडिया न्यूज, देहरादून (Uttarakhand)। उत्तराखंड सरकार द्वारा कई दिन से धर्मान्तरण को लेकर सख्त कानून बनाने को लेकर कई दिनों से चर्चा चल रही थी। धर्मान्तरण को लेकर उत्तर प्रदेश में सख्त कानून है। वहीं अब उत्तराखंड में भी धर्मान्तरण कानून में संशोधन को लेकर मुहर लग गई है। अब उत्तराखंड में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी मिल गई है।
राज्यपाल ने लगाई मुहर
उत्तराखंड में जबरन धर्मान्तरण के बढ़ाते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार धर्मान्तरण पर सख्त कानून बनाने की बात लकर रही थी। वहीं अब उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को राज्यपाल के द्वारा भी मंजूरी मिल गई है। अब धर्मांतरण को लेकर संशोधन कानून उत्तराखंड में प्रभावी हो गया है।
10 साल तक की होगी सजा
अब नए संशोधन कानून के अंतर्गत इच्छा के विरुद्ध या लालच देकर धर्मान्तरण करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के कैद की सजा हो सकती है। वहीं साथ ही 50 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान भी तय किया गया है। धर्मान्तरण के दोषी को 5 लाख रुपए की राशि पीड़ित को देनी होगी। पहले इस मामले में 5 साल तक की सजा का प्रावधान था जिसे अब बढ़ा दिया गया है।