इंडिया न्यूज, फतेहाबाद : Was Raped two Years ago in Fatehabad अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फतेहाबाद में नाबालिग को बहला फुसलाकर घर से ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में युवक को दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी युवक को दस साल कैद व 10 हजार रुपये जुमार्ने (fined Rs 10,000) की सजा सुनाई है।
रतिया शहर पुलिस ने नाबालिग की मां की शिकायत पर 19 नवंबर 2020 को रतिया निवासी आरोपी युवक जगदीप उर्फ गुरदिता के खिलाफ केस दर्ज किया था। शिकायत में पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि उसकी साढ़े 16 साल की बेटी को आरोपी जगदीप उर्फ गुरदिता अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया।
पुलिस ने ही दोनों को बरामद कर लिया। इसके बाद पीड़िता ने बयान में कहा कि वह रात को बिना किसी को बताए घर से दोषी के साथ चली गई थी। उसकी दोषी से करीब साढ़े तीन माह से बातचीत हो रही थी। 10 नवंबर को वह अपने घर सोई हुई थी। इस दौरान दोषी युवक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ पठानकोट ले गया। यहां उसने कई बार उससे दुष्कर्म किया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश बलवंत सिंह ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी जगदीप उर्फ गुरदिता को पॉक्सो एक्ट की धारा-6 की जगह धारा चार के तहत दोषी माना और उसे 10 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुमार्ने की सजा सुनाई।
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