इंडिया न्यूज, उन्नाव :
उन्नाव में जिला सत्र एवं न्यायाधीश ने पांच साल पहले ससुर की हत्या में दामाद को आजीवन कारावास व सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के सकहन राजपूतान गांव निवासी ससुर ने दामाद को धीरे-धीरे लाखों रुपये उधार दिए थे। रुपये न देने पर पत्नी से मारपीट करता था। बेटी से आयेदिन करते देख ससुर ने इसका विरोध किया तो दामाद ने उनकी हत्या कर दी।
पति के हाथों पिता की हत्या होने पर पत्नी ने पति के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसकी जांच पड़ताल के बाद कोर्ट में चार्टशीट दाखिल की गई। बुधवार को जिला जज ने हत्यारोपी को ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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