India News(इंडिया न्यूज़),Deoria Massacre: यूपी के चर्चित देवरिया हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर लेहड़ा थाना रुद्रपुर देवरिया निवासी प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि बेदखली के आदेश के खिलाफ पेम यादव का परिवार जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में अपील करेगा। जिसका निस्तारण तीन माह के भीतर करने का निर्देश दिया है।
देवरिया हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने पर फिलहाल रोक लगा दिया। इस संबंध में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार भी लगाई है। यह फैसला जस्टिस चंद्रकेश राय की अदालत ने दिया।
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