India News (इंडिया न्यूज़), Uttarakhand Mahapanchayat: प्रदेश के उच्च न्यायालय ने गुरूवार को पुरोला नगर में हिंदू संगठनों को लव जिहाद के खिलाफ ‘महापंचायत’ आयोजित करने से रोकने के अनुरोध में की गई याचिका पर सुनवाई हुई।
आदलत ने दिया 3 सफ्ताह का समय
एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स’ ने बुधवार को उच्च न्यायालय का रुख किया था। इस दौरान हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान माहौल खराब करने वालों पर कड़ा रुख दिखाया है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है, जिसके लिए 3 सफ्ताह का समय दिया गया हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने सोशल मीडिया पर भिड़ने से बचने की दी नशीहत
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए लोगों से घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भीड़ने से बचने को कहा। अदालत ने कहा कि इससे हालात को सामान्य करने में मदद मिलेगी। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए काम कर रही है और समय के साथ-साथ सब कुछ सामान्य होता जाएगा। अदालत ने अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों पर भी संतोष व्यक्त किया।
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