Chhawla Rape Murder Case
इंडिया न्यूज, देहरादून (Uttarakhand) । उत्तराखंड के चर्चित छावला रेप और हत्याकांड के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें तीनों अभियुक्त रवि, राहुल और विनोद को फांसी दी गई थी। शीर्षतम अदालत ने तीनों को बरी कर दिया है। बता दें कि 14 फरवरी 2012 को उत्तराखंड की एक लड़की की किडनैपिंग के बाद रेप कर हत्या कर दी गई थी। उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया गया था। आज CJI की बेंच ने तीनों को बरी कर दिया।
14 फरवरी 2012 को उत्तराखंड की एक लड़की काम पर जाने के लिए घर से निकली, लेकिन उस दिन वह देर शाम तक घर नहीं लौटी। घर वालों ने उसकी खूब तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। इस बीच सूचना मिली कि कुछ लोग एक लड़की को गाड़ी में डालकर दिल्ली से बाहर ले जाते हुए दिखाई दिए थे। इसके बाद पुलिस ने अभियुक्तों को पकड़ा।
उत्तराखंड का छावला रेप-हत्याकांड
सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को किया बरी
हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा #uttarakhandnews @UttarakhandPMC #IndiaNewsUP pic.twitter.com/4qmh7Y5zPj— India News UP/UK (@IndiaNewsUP_UK) November 7, 2022
लड़की का शव क्षत विक्षत बरामद किया गया था। यह भी सामने आया कि आरोपियों ने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी थी। कार टूल्स से उस पर हमला किया गया था। इसके बाद आरोपियों पर केस चला। दिल्ली की निचली अदालत ने तीनों को फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी उस सजा को बरकरार रखा। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
यह भी पढ़ें: देश के अंतिम गांव माणा से कांग्रेस की भारत जोड़ा यात्रा शुरू, अंकिता भंडारी के नाम पहला दिन
यह भी पढ़ें: वन स्टेट-वन रॉयल्टी की तैयारी, निर्माण सामग्री के दाम घटने से कितनी मिलेगी राहत? जानें
यह भी पढ़ें: सीएम पुष्कर सिंह धामी की फ्लीट भटकाने वाला इंस्पेक्टर सस्पेंड