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Chhawla Rape Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को पलटा, फांसी की सजा पाने वाले तीनों अभियुक्त बरी

• LAST UPDATED : November 7, 2022

Chhawla Rape Murder Case

इंडिया न्यूज, देहरादून (Uttarakhand) । उत्तराखंड के चर्चित छावला रेप और हत्याकांड के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें तीनों अभियुक्त रवि, राहुल और विनोद को फांसी दी गई थी। शीर्षतम अदालत ने तीनों को बरी कर दिया है। बता दें कि 14 फरवरी 2012 को उत्तराखंड की एक लड़की की किडनैपिंग के बाद रेप कर हत्या कर दी गई थी। उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया गया था। आज CJI की बेंच ने तीनों को बरी कर दिया।

यह है पूरा मामला Chhawla Rape Murder Case

14 फरवरी 2012 को उत्तराखंड की एक लड़की काम पर जाने के लिए घर से निकली, लेकिन उस दिन वह देर शाम तक घर नहीं लौटी। घर वालों ने उसकी खूब तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। इस बीच सूचना मिली कि कुछ लोग एक लड़की को गाड़ी में डालकर दिल्ली से बाहर ले जाते हुए दिखाई दिए थे। इसके बाद पुलिस ने अभियुक्तों को पकड़ा।

अमानवीयता की हदें पार की गई थीं Chhawla Rape Murder Case

लड़की का शव क्षत विक्षत बरामद किया गया था। यह भी सामने आया कि आरोपियों ने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी थी। कार टूल्स से उस पर हमला किया गया था। इसके बाद आरोपियों पर केस चला। दिल्ली की निचली अदालत ने तीनों को फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी उस सजा को बरकरार रखा। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

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