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लाउडस्पीकर मामले में बार-बार कोर्ट जाना ठीक नहीं, बोले- मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली

• LAST UPDATED : May 8, 2022

इंडिया न्यूज, लखनऊ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर पर अजान देना मौलिक अधिकार नहीं है। इस पर धर्मगुरुओं ने कहा कि इस मामले में बार-बार कोर्ट जाना सही नहीं है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन व ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि सरकार के आदेशानुसार मुसलमानों ने रमजान में भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मानक के अनुसार किया है। अभी भी लोग इसका पालन कर रहे हैं।

कानून व तय मानकों के अनुरूप हो इस्तेमाल

मरकजी शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी का कहना है कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म में अनिवार्य नहीं है, लेकिन वर्तमान में अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी कानून व तय मानक के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

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