इंडिया न्यूज, नैनीताल।
Notice Issued from HC to CCO of Doon : हाईकोर्ट ने देहरादून की साप्ताहिक रविवार बाजार के मामले में पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने पर देहरादून नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी (सीसीओ) अभिषेक रुहेला को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। (Notice Issued from HC to CCO of Doon)
मामले के अनुसार संडे मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरा लाल ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि पूर्व में कोर्ट ने नगर निगम देहरादून को आईएसबीटी हरिद्वार बाई पास रोड के समीप साप्ताहिक बाजार के लिए चयनित भूमि को तीन सप्ताह के भीतर साफ कर इन लोगों को साप्ताहिक बाजार लगाने के लिए उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे।
याचिका में कहा कि वह देहरादून के परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्केट के सामने 2004 से प्रत्येक रविवार को बाजार लगाते आ रहे हैं जिसमें करीब तीन सौ से अधिक लोग दुकान लगाते हैं। याचिका में कहा कि हर माह नगर निगम को 300 रुपये प्रति दुकान के हिसाब से किराया भी देते आए हैं। (Notice Issued from HC to CCO of Doon)
2004 में जिलाधिकारी ने यह जगह रविवार बाजार लगाने के लिए दी थी लेकिन नगर निगम ने प्रशासन से मिलकर जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए उन्हें हटा दिया है जबकि कुछ रसूखदारों को नगर निगम ने अन्य जगह दुकान भी दे दी। याचिका में यह भी कहा गया कि रविवार को पूरा बाजार बंद रहता और ट्रैफिक भी कम रहता है, इसलिए रविवार को परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती बाजार के सामने दुकानें लगाते हैं।
(Notice Issued from HC to CCO of Doon)