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इंडिया न्यूज, नैनीताल ( Uttarakhand): उत्तराखंड में शक्तिमान घोड़े की मौत का मामला फिर हाईकोर्ट पहुंच गया है। गणेश जोशी समेत अन्य को सजा के लिए दाखिल इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को 3 दिन का समय दिया कि क्यों सरकार ने इस मामले में अपील दाखिल की। कोर्ट ने 16 दिसंबर तक जवाब मांगा है।
होशयार सिंह बिष्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जिला अदालत के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जिसमें निचली अदालत ने गणेश जोशी को दोष मुक्त कर दिया और कहा था कि याचिकाकर्ता होशियार सिंह बिष्ट ना तो शिकायतकर्ता हैं। ना ही गवाह और ना ही विक्टिम।
लाठी से गणेश जोशी ने किया था घोड़े की टांग पर हमला
साल 2016 में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस के लाठी से गणेश जोशी ने घोड़े की टांग पर हमला किया और बाद में घोड़े की मौत हो गई थी। इस मामले में 23 अप्रैल 2016 को पुलिस ने गणेश जोशी को आरोपी बनाया और देहरादून के नेहरू क्लोनी थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया था।
इलाज के दौरान घोड़े की हुई थी मौत
इस मामले में 18 मार्च को मसूरी विधायक गणेश जोशी की गिरफ्तारी हुई और 22 मार्च को उन्हें बेल मिल गई। आरोप है, कि 14 मार्च 2016 में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की लाठी से गणेश जोशी ने हमला किया था। जिसमें शक्तिमान घोड़ा घायल हो गया था। और एक महीने के इलाज के बाद घोड़े की मौत हो गई। जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने गणेश जोशी के साथ अन्य चार को आरोपी बनाया गया था, और देहरादून नेहरू कॉलोनी थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कराया था।
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