इंडिया न्यूज, रुद्रपुर : Three get Life imprisonment for Killing ice Cream Vendor प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर की अदालत ने रुद्रपुर अटरिया मेले में आइसक्रीम का स्टॉल लगाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या की सुनवाई की। इसमें दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोड़ा ने बताया कि आवास विकास रुद्रपुर निवासी हर्ष अरोड़ा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया था कि छह मई 2012 को दोपहर तीन बजे वह अपने भाई गौरव अरोरा के साथ घर पर भोजन कर रहे थे। तभी जगतपुरा निवासी दीपक बिष्ट ने आवाज लगाई, जिसे सुनकर उनका भाई बाहर गया तो वहां दो लोग मौजूद थे। वह गौरव को अपने साथ ले गए।
कुछ देर तक भाई के न लौटने पर वह अपनी माता के साथ होली चौक के पास पहुंचे तो देखा कि कुछ लोग गौरव पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर रहे थे। उन्होंने शोर मचाया तो पड़ोसी बचाने के लिए आए तो हमलावरों ने उनको भी हमला कर घायल कर दिया। हर्ष व उनकी माता आसपास के लोगों के साथ घायल गौरव को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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पुलिस ने अगले दिन सात मई को लोकेंद्र सिंह, कपिल कुमार सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह निवासी चकेरी पंचगेई जिला कांशीराम नगर व हाल निवासी आवास विकास रुद्रपुर और दीपक बिष्ट पुत्र आलम सिंह निवासी जगतपुरा रुद्रपुर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। तीनों के विरुद्ध प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर के न्यायालय में मुकदमा चला।
एडीजीसी दीपक अरोरा ने 13 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। एडीजे सुशील तोमर ने तीनों को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुमार्ने की सजा सुनाई। साथ ही कपिल को शस्त्र अधिनियम के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास और 500 रुपये जुमार्ने की सजा भी सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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