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Uttarakhand: कैबिनेट में 25 प्रस्ताव पास, धर्मांतरण कानून अब गैर जमानती, हल्द्वानी शिफ्ट होगा हाईकोर्ट

• LAST UPDATED : November 16, 2022

Uttarakhand

इंडिया न्यूज, देहरादून (Uttarakhand) । उत्तराखंड की धामी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया है। राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें 26 प्रस्ताव रखे गए। एक को छोड़कर बाकी 25 प्रस्ताव पास किए गए हैं। इस दौरान धर्मांतरण कानून को सख्त करने का निर्णय लिया गया है। अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती हो गया है। इसमें 10 साल की सजा होगी।

शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक दो दर्जन से ज्यादा बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दी। धामी कैबिनेट में लंबे समय से हाईकोर्ट शिफ्ट करने की मांग को मंजूरी मिली है। जिसमें अब नैनीताल से हल्द्वानी में हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त कैबिनेट बैठक में धर्मांतरण कानून में संशोधन करते हुए कानून को और सख्त बनाने का काम किया है। कैबिनेट बैठक में राज्य के पशुपालकों को राहत देने के साथ-साथ उनको दूसरे पर मिलने वाली सब्सिडी को बढाने करने का काम किया गया है।

भाजपा विधायक ने अपनी सरकार को घेरा
नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्टिंग को कैबिनेट से हरी झंडी मिलते ही बीजेपी की विधायक ने नाराजगी जाहिर की है। कैबिनेट के फैसले के तुरंत बाद नैनीताल के विधायक सरिता आर्य ने कहा कि सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, जिससे नैनीताल के क्षेत्रवासी काफी दुखी और हताश है। उन्होंने अपनी ही सरकार पर सरकार पर जनप्रतिनिधि से बात न करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि इतना बड़ा फैसला दिया गया लेकिन सरकार की तरफ से उनकी कोई बात नहीं की गई जबकि वो वहां से विधायक हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की आर्थिकी नैनीताल हाई कोर्ट पर निर्भर करता है वहां से हजारों बेरोजगार हो जाएंगे जिससे लोगो में गुस्सा है।

कांग्रेस ने कहा- धामी सरकार ने जनता को गुमराह किया
वहीं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के मुद्दों पर एक बार फिर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। जिसमें ना तो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कोई फैसला लिया गया और ना ही UKSSSC के आरोपियों की सीबीआई जांच कराने की मांग मंजूर की गई। भाजपा की सरकार धर्म और जाति को आधार बनाकर चुनाव जीती है इसलिए अब भी उनके द्वारा धर्मांतरण कानून जैसे विषयों को उठाने का काम किया जा रहा है।

कैबिनेट मीटिंग में ये हुए फैसले

  • धर्मांतरण का कानून सख्त। दस साल की सजा।
  • नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने पर मिली मंजूरी।
  • हल्द्वानी में शिफ्ट होगा नैनीताल हाई कोर्ट ।
  • पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। भूसे और साइलेज पर बढ़ी सबसिडी
  • कौशल विकास केंद्र संचालको को भुगतान के बदले नियम।
  • अब 3 नहीं 4 किश्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान।
  • सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75% सब्सिडी। अभी तक 50% थी।
  • दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को मिलेगा लाभ।

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