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Uttarakhand: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस को दिया निर्देश, बलात्कार के आरोपी न हो गिरफ्तारी

• LAST UPDATED : January 1, 2023

Uttarakhand

इंडिया न्यूज, देहरादून (Uttarakhand)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह मध्य प्रदेश के नीमच की 22 वर्षीय महिला से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति और उसके पूर्व लिव-इन पार्टनर को अदालत के अगले निर्देश तक गिरफ्तार न करे। इसी के साथ अदालत में कार्यवाही अभी जारी है। आरोपी के ऊपर पीड़िता को जबरन इस्लाम कुबूल करवाने का भी आरोप है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दिया निर्देश
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने पाया कि जहां महिला ने पुरुष पर “शादी का वादा करके बलात्कार” करने और उसकी अश्लील तस्वीरें लेने का आरोप लगाया है, वहीं पुरुष ने एक नोटरीकृत समझौता पेश किया था, जिसमें दिखाया गया था कि युगल ने आपसी सहमति से अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया है। कोर्ट ने कलियर शरीफ थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि जहां जांच चलती रहनी चाहिए, वहीं आरोपी को अदालत की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।

नाम बदलकर बताई थी पहचान
आरोपी फरमान की पहचान महिला से तब हुई जब वह नौकरी की तलाश में उत्तराखंड आई थी। आरोपी ने खुद को सोनू राजपूत के रूप में पेश किया था और महिला को नौकरी दिलाने में मदद की थी। बाद में आरोपी महिला को बताया कि उनका असली नाम फरमान था। दोनों जुलाई 2021 से अक्टूबर 2022 तक साथ रहे और जब आरोपी ने महिला से जल्द शादी करने का वादा किया तो रिश्ता शुरू किया। फिर आरोपी ने महिला पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला। जब महिला ने मना किया तो आरोपी ने उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी, जिसे उसने क्लिक किया था।

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