Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए सख्त नियम बनानें जा रहे है। जो भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है उनकें लिए जोर्माने और सजा का प्रावधान किया जाएगा। नियमों का पालन न करने पर 5 हजार से 5 लाख तक जुर्माना और छह माह तक की सजा हो सकती है।
सरकार ने मानसिक स्वास्थय नीती के नियम प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। केंद्र की अनुमति के बाद जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव को रखा जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी और नियमों का पालन करने के लिए राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इस नीति के लागू होने से प्रदेश में मनमाने ढंग से चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों में यातनाएं, दुर्व्यवहार करने की घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा।
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