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Uttarakhand News: नशा मुक्ति केंद्र के नियमों का उल्लंघन करने पर देना होगा 5 लाख तक का जुर्मना, जानें पूरी खबर

• LAST UPDATED : April 13, 2023

Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए सख्त नियम बनानें जा रहे है। जो भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है उनकें लिए जोर्माने और सजा का प्रावधान किया जाएगा। नियमों का पालन न करने पर 5 हजार से 5 लाख तक जुर्माना और छह माह तक की सजा हो सकती है।

केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव

सरकार ने मानसिक स्वास्थय नीती के नियम प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। केंद्र की अनुमति के बाद जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव को रखा जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी और नियमों का पालन करने के लिए राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इस नीति के लागू होने से प्रदेश में मनमाने ढंग से चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों में यातनाएं, दुर्व्यवहार करने की घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा।

इन नियमों का करना होगा पालन-

  • मानसिक रोगी को कमरे में बंधक बना कर नहीं रख सकते।
  • डॉक्टर के परामर्श पर नशा मुक्ति केंद्रों में मरीज को रखा जाएगा और डिस्चार्ज होगा।
  • केंद्र में फीस, ठहरने, खाने का मेन्यू प्रदर्शित करना होगा।
  • मरीजों के इलाज के लिए मनोचिकित्सक, डॉक्टर को रखना होगा।
  • केंद्र में मानसिक रोगियों के लिए खुली जगह होनी चाहिए।
  • जिला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड के माध्यम से निगरानी की जाएगी।
  • मानसिक रोगी को परिजनों से बात करने के लिए फोन की सुविधा।

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