Uttarakhand News: उत्तराखंड में हाई कोर्ट ने आकबारी नीती-2023 की धारा-5.5 के अंतर्गत 200 एमएल शराब टेट्रा बिक्री पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट का कहना है की शराब टेट्रा के कारण प्रर्यावरण को नुकसान होगा। सरकार बताए कि किस अध्यय या शोध के बाद यह निर्णय लिया गया है। जिसकी अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।
कल हुई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में चम्पावत के नरेश चंद्र की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि आबकारी नीति की यह धारा पर्यावरण को नुकसान करेगी।
एक तरफ सरकार प्लास्टिक के उन्मूलन को कार्यक्रम चला रही, दूसरी तरफ टेट्रा पैक के माध्यम से इसको प्रमोट कर रही है। सरकार की ओर से सीएससी चंद्रशेखर रावत ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दूध, छांछ सहित तमाम उत्पाद टेट्रा पैक में ही बेचे जा रहे हैं।
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