India News(इंडिया न्यूज़), Uttarakhand News: हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की ओर से वकील के खिलाफ शिकायत करने पर फीस को 450 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये करने पर चुनौती देती याचिका पर सुनवाई हुई। जिस दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया व उत्तराखंड बार काउंसिल को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर जबाब मांगा है। बार कांउसिल ऑफ उत्तराखंड की ओर से कहां गया था कि फीस जमा करने के बाद ही वकील के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच की शिकायत पर विचार किया जाएगा।
आज मेरठ सेवानिवृत्त शिक्षक सत्यदेव त्यागी की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नियम है कि वकील के खिलाफ शिकायत करने के लिए अधिकतम 450 रुपये ही लिया जाएगा। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने एक अवैध प्रस्ताव पारित किया है। जिसें पहलें बढ़ाकर 1700रुपये फिर 2022 में सीधे 5,500 कर दिया गया।
ज्यादा फीस के कारण वास्तविक शिकायतकर्ता भी अधिवक्ता के कदाचार के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की ज्यादा फीस की निषेध प्रकृति की है व इसे रद किया जाना चाहिए। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को एक वकील के खिलाफ केवल 450 रुपये फीस के साथ शिकायत स्वीकार करने का निर्देश दिया जाए।
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