Uttarakhand
इंडिया न्यूज, नैनीताल (Uttarakhand)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 29 नवम्बर की तिथि नियत की है। कोर्ट ने शर्मा की तरफ से दिए गए तर्कों को निरस्त कर दिया है जिसमे उनके द्वारा कहा गया कि याचिका सुनवाई योग्य नही है। चुनाव याचिका में कई पहलुओं का अनुपालन नही किया गया है इसलिए इसे निरस्त किया जाए।
मामले के अनुसार देवकी कलां लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने खानपुर के विधायक उमेश शर्मा के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है। याचिका में उमेश शर्मा के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामलों की सूची देते हुए कहा है कि उमेश शर्मा ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है जबकि मुख्य अपराधों को छुपाया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा वोटरों को प्रभावित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर पैंसे बाटे गए। इसलिए उनके चुनाव को निरस्त किया जाए।