INDIA NEWS(इंडिया न्यूज़), Uttarakhand: लक्सर नगर में एडवोकेट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल आज लक्सर पहुंचे। DM विनय शंकर पांडे से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। जहां उनके द्वारा लक्सर में चकबंदी विभाग द्वारा सुनवाई की अवधि सप्ताह में 3 दिवसीय करने और क्षेत्र में स्वामित्व योजना संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई का अधिकार नायाब तहसीलदार के बजाय तहसीलदार को दिए जाने का अनुरोध बतौर प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया है।
जिसके बाद DM द्वारा एडवोकेट बार एसोसिएशन के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए चकबंदी विभाग को तत्काल आदेश जारी कर सप्ताह में 3 दिन लक्सर तहसील में सुनवाई और निस्तारण के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में स्वामित्व योजना संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई का अधिकार भी नायाब तहसीलदार की अपेक्षा तहसीलदार के सुपुर्द कर दिया गया है। वही लक्सर एडवोकेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और DM के समक्ष संगठन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे। विकास पँवार के मुताबिक लक्सर तहसील क्षेत्र के 100 गांव चकबंदी में विचाराधीन है। जबकि उच्च स्तर की संख्या के प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद चकबंदी विभाग 15 दिनों में मात्र 1 दिन ही आकर लक्सर की सुनवाई करते हैं।
मग़र अब चकबंदी विभाग को सप्ताह में 3 दिन के लिए सुनवाई की अवधि निर्धारित करते हुए लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट को इसके लिए स्थाई जगह चिन्हित करने का निर्देश जारी कर दिया है। इसके अलावा चकबंदी से जुड़े लेखपालों को भी खतौनी की नकल उपलब्ध कराने और अन्य विभागीय कार्यों हेतु DM द्वारा अपने आदेश में संबद्ध किया गया है। लक्सर एडवोकेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव पर वाद कार्यों के हित में DM द्वारा लिए गए इस आदेश का स्वागत किया जा रहा है।
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