होम / Uttarakhand News: किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में युवक को कठोर कारावास, जुर्माने में भरनी पड़ी इतनी रकम

Uttarakhand News: किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में युवक को कठोर कारावास, जुर्माने में भरनी पड़ी इतनी रकम

• LAST UPDATED : April 14, 2023

Uttarakhand: मामला थाना क्षेत्र का है जहां किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, अपर सत्र न्यायाधीश ने 20 वर्ष की कठोर कैद एवं 62 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 7 जनवरी 2022 को खानपुर थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय किशोरी के साथ मारपीट, दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने की घटना हुई थी।

जान से मारने की धमकी देकर आरोपी कर रहा था दुष्कर्म

पीड़िता ने आपनी बुआ को सारी बात बताई। बुआ के पूछताछ करने पर पीड़िता ने बताया कि आरोपित काफी समय से उसे प्रताड़ित व परिवार को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म कर रहा था। पीड़िता के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद इस्लाम दोषी

घटना के 1 महीने के बाद किशोरी की बुआ ने आरोपित इस्लाम निवासी ग्राम प्रहलादपुर थाना खानपुर के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी, मारपीट करने व पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। घटना से संबंधित मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद इस्लाम को दोषी पाया गया है।

ये भी पढ़ें:- Baisakhi 2023: आज है बैसाखी का पर्व, गंगा घाटों पर भारी तादाद में नजर आए श्रद्धालु

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox