Monday, July 8, 2024
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Varanasi: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, कोर्ट दे चुकी है गैरजमानती वारंट के बाद कुर्की का आदेश

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इंडिया न्यूज यूपी/यूके, वाराणसी: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हो रही है। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत में अन्याय प्रतिकार यात्रा के मामले में ये सुनवाई हो रही है। बता दें कि पिछले दिनों आरोपी की ओर से कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी जिसपर 28 अक्तूबर की सुनवाई के लिए तिथि नियत की गई थी। पिछले कई तिथि से इस मामले में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती समेत 25 लोगों को गैरजमानती वारंट के बाद कुर्की का आदेश भी हो चुका है।

कोर्ट ने दिया था घर कुर्की करने का आदेश
प्रतिकार यात्रा के दौरान पुलिस टीम पर हमला करने, तोड़फोड़ व आगजनी करने के मामले में आरोपियों के कोर्ट में हाजिर न होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत ने इस मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सतुआ बाबा, महंत बालक दास, मंडुआडीह थाने के हिस्ट्रीशीटर पंकज सिंह उर्फ डब्ल्यू राय, अरुण पाठक, अजय चौबे, अमरनाथ यादव उर्फ डब्लू, असित दास समेत कई लोगों के मुकदमे में हाजिर न होने पर उन्हें फरार घोषित किया है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनके घर कुर्की करने का आदेश पुलिस को दिया गया है।

अदालत ने इस मामले में अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन राजेश कुमार पांडेय को आदेश दिया है कि उक्त मामले में कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट व कुर्की के आदेश के तहत कार्यवाही कर उसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।

ये था पूरा मामला
इस मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से उनके वकील रमेश उपाध्याय व श्रीनाथ त्रिपाठी ने अग्रिम जमानत की अर्जी अदालत में दाखिल किया है। गंगा में गणेश प्रतिमा विसर्जन पर अड़े लोगों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के नेतृत्व में पांच अक्टूबर 2015 को मैदागिन के टाउनहाल से दशाश्वमेध तक अन्याय प्रतिकार यात्रा निकली गई थी। शाम करीब साढ़े चार बजे एक सांड़ की वजह से भगदड़ मचने पर यात्रा में शामिल लोग इधर-उधर भागने लगे। अफवाह उड़ी कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है।

उपद्रवियों ने पुलिस बूथ व सरकारी जीप में लगाई थी आग
मौका पाकर उपद्रवियों ने पुलिस बूथ व सरकारी जीप में आग लगा दी। आग ने तांगा स्टैंड को चपेट में ले लिया। मजिस्ट्रेट की जीप, फायर ब्रिगेड की गाड़ी व पुलिस की वैन, लगभग दो दर्जन बाइक आग के हवाले कर दी गईं। गोदौलिया तांगा स्टैंड पर पेट्रोल बम फेंके गए। इससे आग और तेजी से फैली। पथराव में तत्कालीन एडीएम एमपी सिंह, सिगरा थानाध्यक्ष, पीएसी का एक जवान और एक चैनल का फोटोग्राफर घायल हो गये।

पुलिस ने किया था लाठीचार्ज
उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियां पटकीं, आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। हवाई फायरिंग भी हुई। उपद्रव प्रभावित इलाकों को जाने वाले रास्तों को सील कर दिया। हालात काबू में नहीं आता देख कोतवाली, चौक, दशाश्वमेध, लक्सा और चेतगंज थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया।

स्थित सामान्य होने पर दो घंटे बाद कर्फ्यू हटा लिया गया। इसी मामले में दशाश्वमेध थाने में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सतुआ बाबा, महंत बालक दास, पूर्व विधायक अजय राय समेत के कई लोगों को खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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