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कर्नाटक हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया जहां याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने एक अश्लील वेबसाइट देख ली।
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आईटी अधिनियम की धारा 67बी के तहत कोर्ट ने कहा कि इस सामग्री का प्रकाशन नहीं होगा।
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इस धारा के तहत अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण अपराध की श्रेणी में आता है, देखना नहीं।
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याचिकाकर्ता के खिलाफ इसके अलावा कोई और आरोप नहीं लगा है।
हाई कोर्ट ने अप्रैल में कहा था कि अश्लील वेबसाइट देखना बच्चों के लिए अपराध नहीं है, बल्कि इन चीजों का इस्तेमाल अपराध है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी, जिसमे चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने को पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत अपराध से बाहर रखा गया है।
दरअसल, यह मामला एक युवक (28) ने इंटरनेट से चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड की, जिसके बाद ये मामला दर्ज किया गया।
मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया और याचिकर्ताओं को नियम कानून के बारे में बताया।