बीबी के अवैध संबंध पता लगाने के लिए बच्चे का नहीं करा सकते DNA टेस्ट- इलाहाबाद HC
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध संबंध पर अहम फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट कहा है कि बिना सबूत केवल सनक के अधार पर
अवैध संबंध में रहने के आरोप में बच्चे का डीएनए टेस्ट के आदेश नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि पति-पत्नी विवाह के चार साल तक साथ रहे।
इस अर्जी में शौहर ने कहा कि इन 4 सालों में उनका उनकी बीबी के साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बने।
कोर्ट ने कहा कि अगर वैध विवाह के दौरान बच्चा पैदा होता है
तो कानूनी प्रक्रिया यही होगी कि बच्चे को माता-पिता को सौंप दिया जाए।
अगर कोई ऐसा करता है तो उसे साबित करना होगा कि बच्चा उसका नहीं है।