भारत में कैसे मिलता है बंदूक का लाइसेंस, जानें नियम

पिस्तौल रखने के लिए आर्म्स लाइसेंस होना जरूरी होता है

आर्म्स लाइसेंस बनवाने के लिए आपकी उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए

आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल रख सकता है

लेकिन पिस्तौल रखने से पहले व्यक्ति के पास आर्म्स लाइसेंस होना चाहिए

आर्म्स लाइसेंस राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी किया जाता है

राज्यों के डीएम, जिला कलेक्टर या कमिश्नर जैसे अधिकारी लाइसेंस देते हैं

आर्म्स लाइसेंस लेने के लिए आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए

आप पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज भी नहीं होना चाहिए

आर्म्स लाइसेंस लेने के लिए आपको कारण भी बताना होगा, आर्म्स लाइसेंस लेने के लिए आपको एक तय फॉर्मेट में आवेदन करना होगा