कैसे खोल सकते हैं शराब का ठेका? क्या हैं नियम, जानिए
शराब की दुकानें खोलने के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपको अपने राज्य के उत्पाद शुल्क विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना होगा
इस लाइसेंस के लिए आपको 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की रकम चुकानी पड़ सकती है
शराब की दुकानों के लिए अलग-अलग तरह के लाइसेंस होते हैं, जैसे FL-3, FL-2, FL-3-A, FL-4 और RWS-2
इन लाइसेंसों का चयन आपके व्यवसाय के प्रकार के आधार पर किया जाता है, जैसे होटल, रेस्तरां, रिसॉर्ट, सिविलियन क्लब आदि के लिए अलग-अलग लाइसेंस होते हैं
लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपने राज्य के उत्पाद शुल्क विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
आवेदन के साथ आपको जमीन के दस्तावेज, पहचान प्रमाण पत्र, बैंक विवरण और बिजनेस पैन कार्ड की कॉपी भी संलग्न करनी होगी
लाइसेंस के साथ-साथ आपको अपनी दुकान का एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा
दुकान खोलने के बाद आपको व्यवसाय की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह व्यवसाय अक्सर विवादों का केंद्र बन सकता है