शादी के बाद पति ने नहीं बनाया संबंध, महिला ने बड़ा एक्शन ले लिया

बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी शादी को रद्द कर दिया।

कोर्ट ने फैसले में कहा कि पति की 'रिलेटिव इंपोटेंसी' के कारण शादी टिक नहीं सकती।

'रिलेटिव इंपोटेंसी' का अर्थ है कि व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने में असमर्थ हो सकता है।

दोनों की शादी मार्च 2023 में हुई थी, लेकिन 17 दिन बाद ही अलग हो गए थे।

दंपति ने कहा था कि उनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बना। 

महिला ने दावा किया कि उसके पति ने उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार कर दिया।

जिसके बाद उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत ने दोनों की शादी को रद्द कर दिया।